बाहुबली विधायक अनंत सिंह को मिली हाईकोर्ट से जमानत ,लेकिन जेल से रिहाई अभी सम्भव नहीं .
मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को एक आपराधिक मामले में गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गयी हैं .बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से जमानत मिलने की खबर सुनकर उनके समर्थकों में खुशी का माहौल हैं .लेकिन अभी उनकी जेल से रिहाई की सम्भावना नहीं है आज ही .एक अन्य आपराधिक मामले में बाढ़ सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई . उस मामले में अनंत सिंह को कोर्ट ने जमानत नहीं दी .अभी अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद हैं .सूत्रों के हवाले से यह बताया गया है की गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बाहुबली विधायक अनंत सिंह से जुड़े दो आपराधिक मामलो की सुनवाई की .पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को हत्या की साजिश के मामले में जमानत दे दी वही उनके पैतृक घर लदमा से A K 47 सहित अन्य हथियार बरामदगी मामले में जमानत देने से इंकार कर दिया .जस्टिस प्रभात कुमार झा द्वारा इन दो नियमित मामले पर सुनवाई की गयी .बाढ़ थाना कांड 389 /2019 का यह मामला पिछले साल जुलाई उनके बाढ़ वाले पैतृक घर से Ak 47 समेत अन्य अवैध हथियारों का पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान बरामदगी से जुड़ा हैं .इस मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था .वही इस मामले में पुलिसिया दबाव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में आत्मसमपर्ण कर दिया था .वहीं दूसरा मामला पंडारक थाना कांड संख्या 75 /2019 हत्या की साजिश से जुड़ा मामला हैं .इस मामले में पुलिस ने दो लोगो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया था .उन्ही गिरफ्तार लोगो ने पुलिस को बताया की उन्होंने लल्लू मुखिया के कहने पर भोला सिंह के भाई मुकेश सिंह की हत्या के लिए आये थे .इस मामले में बाहुबली विधायक अनंत सिंह को छोड़कर सभी अन्य आरोपियों को पटना हाईकोर्ट से जमानत भी मिल चुकी हैं l
फ़िलहाल मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को Ak 47 मामले में जेल की सलाखों के पीछे ही रहना होगा .
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