69 हजार शिक्षक भर्ती: सुप्रीम कोर्ट ने 37,339 पदों को होल्ड करने के आदेश दिए
नई दिल्ली 9 जून। उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश सरकार को इन पदों पर नियुक्ति को फिलहाल होल्ड पर रखने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से चार्ट के जरिए बताने को कहा था कि आरक्षित वर्ग के लिए तय 40% और जनरल के लिए 45% की कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं। इसका डाटा चार्ट दिया जाए लेकिन शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में टोटल 45357 शिक्षामित्रों ने फार्म भरा था इसमें से 8018 शिक्षामित्र 60% से 65 प्रतिशत के साथ पास हुए हैं
इस मामले में शिक्षामित्रों का ये भी कहना है कि इसमें आश्चर्यजनक बात ये है कि किसी के पास इसकी जानकारी नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए थे. इसीलिए शिक्षामित्र मांग कर रहे हैं कि 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व में रखकर बाकी बचे पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही स्टे किया जाए।
14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले की अगली सुनवाई
इस भर्ती पर 3 जून को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई के बाद पहले ही स्टे लगा रखा है. अब बुधवार यानी 10 जून को हाईकोर्ट खंडपीठ अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में अगर बेंच भर्ती से स्टे हटा भी लेती है तो 37339 पदों को रोककर ही भर्ती होगी. इसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम आदेश दे दिया है।
बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने तीन जून को उत्तर प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर सुनवाई करके अंतरिम रोक लगा दी थी. दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने सहायक शिक्षकों के घोषित रिजल्ट में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाए थे. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई. इसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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