उत्तरप्रदेश में Lockdown के दौरान क्या चल सकेंगी? जानें इसके बारे में


उत्तरप्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए योगी सरकार ने सप्ताहांत में लॉकडाउन घोषित किया है। शुक्रवार रात 10 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। लॉकडाउन के 55 घंटों के दौरान लॉकडाउन नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। पूर्व में किए गए टोटल लॉकडाउऩ की तर्ज पर ही इस लॉकडाउन में प्रतिबंध लगाया गया है और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी अन्य कामों को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में दवाईयां, दूध की दुकानें ही खुली रह सकेंगी। बाकि अन्य गैरजरूरी कामों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा।

बाइक, कार को लेकर यह नियम

पूर्व के लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन के दौरान बाइक, कार को चलाने की मनाही रहेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के मुताबिक बसों और अन्य लोकपरिवहन वाहनों का संचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, सफाईकर्मियों, डोर टू डोर डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही गुड्स कैरियर गाड़ियों को भी पूरे प्रदेश में आने जाने की अनुमति रहेगी।

अगर कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की बाइक या कार का इस्तेमाल गैरजरूरी वजह से करता है तो उसे प्रशासन की सख्ती का सामना करना पड़ेगा और उस पर कार्रवाई भी होगी। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी के दौरान ही इन वाहनों का निजी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा।

दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर सख्ती

लॉकडाउन लागू होने के बाद दिल्ली-नोएडा बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग सख्त कर दी गई है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है।

कई राज्यों में लॉकडाउन

उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम के कई जिलों में भी अलग-अलग दिनों के लिए लॉकडाउन किया गया है। कहीं पर तीन दिन तो कहीं दस दिन तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।

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